पाकुड़/ Rahul Das जिले के हिरणपुर अंचल क्षेत्र के विशनपुर मौजा में आदिवासियों की जमीन पर पत्थर खनन की स्वीकृति मामले को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा गठित टीम द्वारा शनिवार को स्थलों की जांच की गई. टीम में आयुक्त सचिव अमित कुमार, अवर सचिव अल्बर्ट दास व प्रशाखा पदाधिकारी राजेश कुमार शामिल थे.
विदित हो कि बीते विधानसभा सत्र में बोरियों विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तारांकित प्रश्नकाल में प्रश्न किया था कि हिरणपुर अंचल अंतर्गत विशनपुर मौजा के फुरलोय बास्की की जमीन को गलत तरीके से पत्थर खनन को लेकर स्वीकृति दी गई है. इसको लेकर अंचलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा 19.7.2024 को आयुक्त सचिव को भेजे गए प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया था, कि हिरणपुर अंचल क्षेत्र में दो विशनपुर मौजा है, बरमसिया पंचायत अंतर्गत हल्का संख्या एक बेचिरागी गांव है, जिसमे विधायक ने खाता संख्या 25 अन्तर्गत दाग संख्या 50 व 99 स्थित रकवा 3.84 एकड़ जमीन को दर्शाया गया है, जो फुरलोय बास्की की भूमि है, जो धानी जमीन है, जिसकी लीज स्वीकृति नही दी गई है. वही मुर्गाडांगा पंचायत अंतर्गत दाग संख्या 349पी , 352पी , 353पी , 361पी , 362पी , 374पी व 360 पी अंतर्गत 6.12 एकड़ जमीन साहेबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा जामपुर निवासी मेसर्स दादा भाई स्टोन वर्क्स के मो. मनिरुज्जमा को पत्थर खनन को लेकर स्वीकृति दी गई है, यह भूमि लालू राय, दुखन राय आदि का है. अंचल क्षेत्र में विशनपुर नाम से दो मौजा रहने के कारण यह संशय की स्थिति बनी हुई है.
शनिवार को गठित टीम द्वारा फुरलोय बास्की की जमीन की भूमि पर जांच करने पर धानी खेत पाया गया. जहां खेती कार्य किया जा रहा था. वही मुर्गाडांगा अंतर्गत विशनपुर मौजा में स्थित जमीन की जांच में पत्थर खनन के लिए स्वीकृत भूमि लालू राय , दुखन राय आदि का पाया गया. अंचलाधिकारी ने बताया कि आयुक्त सचिव द्वारा दोनो स्थलों की जांच किया गया. इसके पूर्व इस मामले को लेकर आवश्यक तथ्य भेजा जा चुका था. एक नाम से दो मौजा रहने के कारण संशय की स्थिति बनी है.