जमशेदपुर: शिक्षा विभाग झारखण्ड, रांची के अवर सचिव सह जनसूचना पदाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद राजेश, उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के अवर सचिव सह जन सूचना पदाधिकारी अरूण कुमार और कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के जन सूचना पदाधिकारी डॉ संजीव आनंद आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने के वजाय सूचना आवेदन को फूटबाॅल की तरह इधर से उधर किक मारते फिर रहे है.
जी हां यह मामला पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत जंगल ब्लाॅक गांव के आरटीआई एक्टिविस्ट व भाजपा नेता सिर्मा देवगम का है. दरअसल सिर्मा देवगम ने दिनांक 19 दिसम्बर 2022 को शिक्षा विभाग (मुख्यालय) झारखंड, रांची के अवर सचिव सह जनसूचना पदाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद राजेश को सूचनाधिकार के तहत आवेदन भेजकर छोटानागपुर काॅलेज हेंसल के प्रचार्य के बारे में जानकारी मांगी थी. सूचना आवेदन में श्री देवगम ने छोटानागपुर काॅलेज हेंसल में पदस्थापित प्राचार्य के जिस शिक्षण संस्थान से मैट्रिक, इन्टर , स्नातक व बीएड उत्तीर्ण है उस शिक्षण संस्थानों के नाम, पता, उत्तीर्ण वर्ष आदि की मांग की है.
शिक्षा विभाग (मुख्यालय) झारखंड, रांची के अवर सचिव ने सिर्मा देवगम द्रारा मांगी गई सूचना उच्च एवं तकनीकि शिक्षा निदेशालय झारखंड सरकार से संबंधित होने की बातें कहकर सूचना आवेदन को सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के अवर सचिव अरूण कुमार को हस्तातरित कर दिया. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के अवर सचिव सह जनसूचना पदाधिकारी अरूण कुमार ने मामला कोल्र्हान विश्वविद्माधालय चाईबासा से संबंधित होने की बातें कहकर पुनः सिर्मा देवगम के सूचना आवेदन को कोल्हान विश्वविद्धालय चाईबासा हस्तांतरित किया. कोल्हान विश्वविद्धालय के जनसूचना पदाधिकारी डॉ संजीव आनंद ने भी मामला केयू चाईबासा से संबंधित नहीं होने की बातें बताकर पुनः श्री देवगम का सूचना आवेदन को उच्च एवं तकनीकि शिक्षा (विभाग), झारखंड सरकार के अवर सचिव को लौटा दिया. फिर उच्च एवं तकनीकि शिक्षा (विभाग) झारखंड सरकार के अवर सचिव ने सूचना आवेदन को पुनः शिक्षा विभाग (मुख्यालय) झारखंड, रांची को वापस कर दिया गया है. समय- सीमा समाप्त होने बावजूद सूचना नहीं मिलने के कारण श्री देवगम ने अवर सचिव शिक्षा (मुख्यालय) झारखंड, रांची के खिलाफ शिक्षा सचिव (मुख्यालय) झारखंड, रांची के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है.