सरायकेला: सरायकेला बैंक के उपविधि की कंडिका 22(एच) के उपबंध के तहत डिफॉल्टर लैम्पस या पैक्स या लोन डिफॉल्टर प्रतिनिधि चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है. उक्त जानकारी देते हुए झारखंड विधानसभा के पूर्व सदस्य अनंतराम टूडू ने गम्हरिया लैंपस के अध्यक्ष बास्को बेसरा के सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने के लिए बैंक द्वारा दिए गए एनओसी पर आपत्ति जताई है. इस संबंध में झारखंड सहयोग समितियां रांची के निबंधक को पत्र लिखकर अनंतराम टूडू ने आपत्ति जताई है. अपने लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड रांची के निदेशक पर्षद एवं बोर्ड के गठन के लिए सम्बद्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनाव में डिफॉल्टर गम्हरिया लैम्पस के अध्यक्ष बास्को बेसरा को नियमों को धत्ता बताकर बैंक द्वारा चुनाव लड़ने के लिए एनओसी दे दिया गया है. जबकि बास्को बेसरा के ऊपर 13 लाख 29 हजार रुपया का केसीसी ऋण बकाया है. गलत तरीके से एनओसी देने में जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी, गम्हरिया के प्रभारी शाखा प्रबंधक श्याम बास्के एवं बैंक के प्रभारी आरोपी सीईओ राजेश तिवारी की मिलीभगत से ऐसा किया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर केसीसी लोन खाते में स्पेशल बचत खाते में बरसों से पड़ी कृषि ऋण माफी योजना की राशि 696000 समायोजन करने का आदेश दिया गया है. जो कि सरासर गलत है. इस संबंध में झारखंड सरकार सहकारिता विभाग का स्पष्ट निर्देश है, कि कृषि ऋण माफी योजना की राशि जो स्पेशल बचत खाते में जमा है, इसका उपयोग लैंपस या पैक्स व्यवसायिक कार्य के लिए एक लाख तक सहयोग समिति के सहायक निबंधक की अनुशंसा पर जिला सहकारिता पदाधिकारी के स्वीकृति के उपरांत ही कर सकते हैं. इस राशि का किसी प्रकार का गलत उपयोग, विचलन एवं ऋण में समायोजित करने का कोई प्रावधान सरकार के संकल्प में नहीं है. इसके बावजूद जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी ने ऐसा गलत आदेश प्रदान किया है. इसके पूर्व जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से स्पेशल बचत खाते में जमा राशि को केसीसी ऋण खाते में समायोजित करने की मनाही की गई थी. सब कुछ जानते हुए गम्हरिया बैंक का प्रभारी शाखा प्रबंधक ने राशि समायोजित करते हुए नियम विरुद्ध एनओसी प्रदान किया है. जो उम्मीदवार की अहर्ता को खारिज करता है. उन्होंने निबंधक से मांग की है कि पूरे मामले पर अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए बास्को बेसरा की उम्मीदवारी रद्द की जाए. साथ ही इस मामले में मिलीभगत में शामिल जिला सहकारिता पदाधिकारी अशोक कुमार तिवारी, बैंक के प्रभारी शाखा प्रबंधक श्याम बास्के एवं बैंक के प्रभारी सीईओ राजेश तिवारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
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