कुचाई Report By Ajay Kumar प्रखंड सभागार कुचाई में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत सीएचसी प्रभारी डॉ सुजीत मुर्मू की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई.

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साथ ही मुख्यतौर पर सार्वजानिक स्थल पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबंध, विद्यालय के 100 गज में किसी तरह की तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध व COTPA-2003 अधिनियम को ना मानने पर दंड और जुर्माना की जानकारी दी गई. मौके पर प्रखंड प्रमुख गुड्डी देवी, उप प्रमुख सुखदेव सरदार, बीडीओ साधुचरण देवगम, भरत सिंह मुंडा समेत सभी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य आदि उपस्थित थे.

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