सरायकेला: एडीजे- 1 चौधरी एहसान मोइज की अदालत ने आदित्यपुर दिंदली बस्ती निवासी कृष्णा दास हत्याकांड मामले में सजा के बिंदु पर अहम फैसला सुनाते हुए आरोपियों मनोज दास एवं मनोज मंडल उर्फ़ बोस्ता मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

फैसला आते ही वादी दुर्गा दास ने न्याय की जीत बताया. उन्होंने कहा कि कई परेशानियां सामने आई मगर न्यायपालिका पर भरोसा था. आज फैसले से मैं अपने भाई के हत्यारों को सजा दिला पाई इसकी खुशी है.
क्या है मामला
आदित्यपुर दिंदली बस्ती निवासी कृष्ण दास की 9/ 12/ 2018 को अपहरण के बाद हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से रायरंगपुर उड़ीसा ले जाकर शव को जला दिया गया था. पुलिस ने अधजला शव बरामद किया था. इसको लेकर कृष्णा दास की बहन दुर्गा दास ने 11/ 12/ 18 को आदित्यपुर थाना में मामला दर्ज कराया था. 7 साल तक इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच केस चला. इसमें वादी पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए. अंततः एडीजे- 1 की अदालत ने 302, 364/ 34 और 201/ 34 आईपीसी के तहत दोनों आरोपियों को दोषी पाया. इस मामले में अदालत ने 302 में 20 हजार, 364/ 34 में दस हजार और 201/ 34 पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजन कपिल देव सामड ने की.

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