खरसावां: प्रखंड मुख्यालय सभागार में रविवार को प्रखंड लीगल इम्पॉवरमेंट कैंप का आयोजन किया गया. कैंप में महिलाओं के सशक्तिकरण और कानूनी जानकारी दी गई. सिविल जज अनामिका किस्कू ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है.

कैंप में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इसमें शामिल हैं
– 16 महिला समूहों को 76.50 लाख का चेक
– फुलो-झानो आर्शिवाद योजना के तहत 2 लाभुकों को 25-25 हजार का चेक
– सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्वि योजना के तहत 6 बालिकाओं को स्वीकृति पत्र
– 2 दिव्यांगों को व्हील चेयर
– 5 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृति पत्र
– 5 लाभुकों को जॉब कार्ड
– 1 लाभुक को ग्रीन राशन कार्ड
– 2 किसानों को बीज वितरण
– 2 किसानों को केसीसी के तहत 1.59 लाख लोन
– 3 लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र
– 10 लाभुकों को पौधा वितरण
कैम्प में उपस्थित लोग
कैम्प में मुख्य रूप से बीडीओ प्रधान माझी, सीओ कप्तान सिंकू, विधायक प्रतिनिधि अनुप सिंहदेव, पीएलवी सदस्स लक्ष्मी गुन्दवा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

