जमशेदपुर: बीते 23 अगस्त 2022 को दुमका की बेटी अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग मार डालने वाले आरोपियों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड के अभियुक्त शाहरूख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों को 19 मार्च को दोषी करार दिया था. आज गुरूवार को अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
फैसला आने के बाद करणी सेना झारखंड की टीम ने न्यायालय को धन्यवाद किया और कहा कि लंबी लड़ाई के बाद एक बेटी को न्याय मिला है. करणी सेना लगातार जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में लगातार न्याय के लिए लड़ती रही थी. ज्ञात हो कि सैकड़ो कार के काफिले के साथ करणी सेना दुमका पहुंची थी, जिसे प्रशासन ने बीच में ही काफिले को रोक दिया था. काफी विरोध के बाद प्रशासन ने परिवार से मिलने दिया था. उसके बाद लगातार करणी सेना आर्थिक और कानूनी रूप से परिवार को मदद करती रही जिसका परिणाम गुरुवार को आजीवन कारवास की सजा सुनने के बाद मिला.
क्षत्रिय करणी सेना परिवार के प्रदेश अध्यक्ष बिनय सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह, प्रदेश संयोजक प्रेम सिंह, युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, हरि सिंह राजपूत, रूपेश सिंह, रंजन सिंह, मोहित सिंह समेत सारे जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों ने फैसले का सम्मान किया.