जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सीतारामडेरा की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी नंदलाल मुंडा को शनिवार को 12 साल कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से ओम कुमार पैरवी कर रहे थे. मामले में नौ लोगों की गवाही हुई थी. घटना 27 नवम्बर 2017 की है. दोषी मामले का अप्राथमिकी अभियुक्त है, जबकि मुख्य आरोपी शुभम यादव घटना के बाद से फरार है. नाबालिग के पिता की शिकायत पर सीतारामडेरा थाना में शुभम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 27 नवम्बर 2017 को नाबालिग घर से निकली थी. पुलिस को अनुसंधान में जानकारी हुई कि नाबालिग को शुभम ने कोलकाता बुलाया था, जहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया था. नाबालिग कोलकाता से ट्रेन से वापस जमशेदपुर लौट रही थी. ट्रेन में चक्रधरपुर के सोनुवा निवासी नंदलाल मुंडा मिला जो उसे बहला फुसलाकर सोनुवा ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया था. उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 28 अप्रैल को अदालत ने मामले में दोषी करार दिया था.