रांची: राज्य सरकार ने कोरोना काल में उपयोग नहीं किए गए वाहनों पर कर की छूट देने की घोषणा की है. परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने सभी अव्यवहृत व्यावसायिक वाहनों तथा स्कूल बसों को रोड टैक्स में राहत दी है. वाहनों के मालिक पथ कर पर लगे पैनाल्टी की माफी योजना का लाभ लें.
परिवहन विभाग की तरफ से वन टाइम ट्रांजैक्शन का लाभ उठाने के लिए परिवहन मालिकों से अपील की है. इसमें कहा गया है कि 15 जुलाई से 14 अगस्त तक वाहन मालिक इस छूट का लाभ ले सकते हैं. परिवहन विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि कोरोना के पहले और दूसरे चरण में राज्य भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति थी. सरकार की ओर से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण बसों का परिचालन बंद हो गया था. बसों के परमिट धारी वाहन मालिकों के बस विभिन्न रूटों पर संचालित नहीं हो रही थी और न ही स्कूल बसें भी चल रही थीं.
बता दें, 17 अक्तूबर 2019 के बाद झारखंड में निबंधित बस, जिनका परमिट निर्गत नहीं हो सका है तथा बकाया मार्ग कर से वाहन मालिकों पर अर्थ दंड भी लगाया गया है. ऐसे वाहन मालिकों के जुर्माने की राशि के शुल्क माफी की सरकार ने घोषणा की है. ऐसे में वाहनों के मालिक करों में छूट को लेकर परिवहन विभाग के वेबसाइट
https://spermit.jharkhand.gov.in /no_use_vehicle.aspx
पर जाकर अपने वाहनों की कर माफी के आवेदन को पूरा करें. वाहन मालिकों को अद्यतन बकाया मार्ग कर की मूल राशि एक बार में भी सरकारी कोष में जमा कराने को कहा गया है.
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