सरायकेला (Pramod Singh) सूखा एवं अतिवृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान उठाने वाले किसानों को अब ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ के तहत सहायता मिलेगी. पहले चल रहे फसल बीमा योजना एवं इस योजना के मध्य बहुत अंतर हैं. यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में लागू की गयी है. योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु विगत दिनों जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक भी हुई थी.
बैठक के पश्चात उपायुक्त द्वारा योजना द्वारा अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित कराए जाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि इस योजना में किसानों ने निबंधन कराना प्रारंभ कर दिया है. निबंधन की प्रक्रिया काफी सरल है. आवेदक स्वयं वेबसाइट में जाकर या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में निबंधन करा सकते हैं. न्यूनतम 10 डिसमिल एवं अधिकतम 5 एकड़ जोत वाले आवेदक निबंधन करा सकते हैं. इस योजना के तहत आवेदक किसान को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा. गूगल सर्च इंजन में झारखंड राज्य फसल राहत योजना लिख कर क्लिक करने से यह साइट (htpps//jrfry.jharkhand.gov.in) खुल जाएगी. उसके बाद निबंधन के ऑप्शन आ जाएंगे.
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