रांची: झारखंड में शराब की दुकानों के संचालन समय में बदलाव किया गया है. अब प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहेंगी. पहले यह समयसीमा रात 10 बजे तक थी. यह निर्णय राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत लिया गया है, जिसके तहत शराब व्यापार में पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा.

नई नीति के तहत शराब दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शनिवार को उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने राज्य के सभी जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्तों और पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इसमें राज्य और बाहर के कई राज्यों जैसे बिहार, यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से भी शराब कारोबारी शामिल हुए.
लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए व्यापारियों को निर्धारित शुल्क और न्यूनतम राजस्व की दो प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करनी होगी. नगर निगम क्षेत्र की एक दुकान के लिए लॉटरी शुल्क ₹25,000 निर्धारित किया गया है. एक आवेदक राज्य भर में अधिकतम 36 दुकानें हासिल कर सकता है. उसे एक जिले में अधिकतम 3 ग्रुप में हिस्सा लेने की अनुमति होगी, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 1 से 4 दुकानें हो सकती हैं. इस प्रकार किसी एक जिले में अधिकतम 12 दुकानें और राज्य भर में 36 दुकानें आवंटित की जा सकती हैं. नई व्यवस्था के तहत शराब की बिक्री ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी. दुकानदारों को प्रतिदिन स्टॉक की जानकारी देनी होगी और निर्धारित न्यूनतम राजस्व के अनुसार शराब का उठाव करना अनिवार्य होगा. उत्पाद विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई आवेदक लॉटरी में चयनित नहीं होता, तो उसकी जमा की गई राशि 15 दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी. दुकानदारों को कुल लाभांश 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे व्यवसाय में पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में भी इजाफा होगा.

