आदित्यपुर: नगर निगम के लिए डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ की ओर से जारी एक साझा पत्र में कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव गैर-दलीय आधार पर कराए जा रहे हैं. पत्र में उल्लेख किया गया है कि आदित्यपुर नगर निगम सहित सभी नगर निकायों में किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप कानून सम्मत नहीं माना जाएगा. संगठन ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव का उद्देश्य समाज के योग्य और समर्पित लोगों को आगे लाकर क्षेत्र के विकास को गति देना है.

पत्र के अनुसार नगर निगम के चुनाव में मेयर और वार्ड पार्षद जैसे पदों पर राजनीतिक दलों के प्रभाव से हटकर सामाजिक रूप से सक्रिय और योग्य व्यक्तियों को चुना गया है. इससे समाज के सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा.
संगठन ने चुने गए पार्षदों से अपील करते हुए कहा है कि योग्य एवं गैर दलीय पार्षद का चयन डिप्टी मेयर के लिए करें. ऐसी समाज के सभी सम्मानित नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की मांग है. संस्था ने पार्षदों से अपील की है कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर योग्य और ईमानदार निर्दलीय उम्मीदवार का चयन करें. पत्र में यह भी कहा गया है कि इस तरह का चुनाव ही नगर निकायों में पारदर्शिता और बेहतर जनसेवा सुनिश्चित कर सकता है.
इस अपील पर संगठन से जुड़े अधिवक्ताओं और पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी किए गए हैं. संगठनो ने उम्मीद जताई है कि मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान कर शहर के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे. साथ ही भरोसा जताया है कि जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे वे राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र की विकास को प्राथमिकता देंगे. इसमें मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष ओमप्रकाश, डीएन ओझा, सुनील कुमार स्वाई, रवि प्रकाश आदि मौजूद रहे.

