रांची/ K. D. Rao झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले मामले की जांच आब सीबीआई करेगी. प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए झारखंड विधानसभा में नियमों का उल्लंघन करके की गई नियुक्ति मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया है.
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कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी और विधानसभा दोनों पक्षों को सुना. इसके साथ ही कोर्ट ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की एक सदस्ययीय आयोग की ओर से तैयार जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के उपरांत और सभी पक्षों को सुनने को उपरांत सीबीआई जांच का आदेश दिया है.
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