DESK झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में ही ट्रायल चलाने का आदेश दिया है. राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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पिछली सुनवाई में कोर्ट से फैसला सुरक्षित रखा था लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चलाने का आदेश दे दिया. राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में चाईबासा में एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कोई हत्यारा ही बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं बन सकता.
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