रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने कुकडू हाट बाजार की बदोवस्ती को लेकर बड़ा आदेश दिया है. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट पिटीशन वाद संख्या 4650/2025 हरेंद्र आदित्य देव बनाम राज्य सरकार पर सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 29 अगस्त 2025 को निविदा संख्या 04/2025-26 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया.

ज्ञात हो कि जिला परिषद सरायकेला-खरसावां ने जिले के ग्रामीण हाट बाजारों की बदोवस्ती के लिए निविदा संख्या 04/2025-26 जारी की थी. इसके तहत 22 अगस्त 2025 को कुकडू हाट बाजार की बदोवस्ती अमित मुखर्जी, पिता स्वर्गीय कीर्ति भूषण मुखर्जी के नाम एक वर्ष के लिए कर दी गई थी. इस पर प्रार्थी हरेंद्र आदित्य देव ने आपत्ति जताते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की थी.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार राय ने पक्ष रखते हुए कहा कि कुकडू हाट बाजार उनकी रैयती भूमि पर लगता है और जिला परिषद ने बिना अनुमति के उसकी बदोवस्ती कर दी है. मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जिला परिषद की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रशासन प्रार्थी की अनुमति के बिना उसकी रैयती भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं जमा सकता. मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है.

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