रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एमपी- एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस स्तर पर अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया.

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गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने समन की अवहेलना के मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया है. इस मामले की सुनवाई रांची स्थित एमपी- एमएलए कोर्ट में चल रही है.
एमपी- एमएलए कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस संज्ञान को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब एमपी- एमएलए कोर्ट में मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी.

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