रांची: ईडी के समन की अवहेलना मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शनिवार को एमपी- एमएलए विशेष कोर्ट में हाजिर होना है. झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें दोपहर 2 बजे अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. हालांकि, बाद की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से उन्हें छूट दी गई है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में अदालत को आवश्यकता महसूस होती है, तो हेमंत सोरेन को शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना होगा.
इस संबंध में हेमंत सोरेन ने ईडी के समन मामले में निजी तौर पर पेशी से छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश जारी किया.
ईडी की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को कुल 10 समन भेजे गए थे. इनमें से वे केवल दो समनों पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. हेमंत सोरेन 20 जनवरी को जारी आठवें समन और 31 जनवरी को जारी दसवें समन पर ईडी के सामने उपस्थित हुए थे.
ईडी का आरोप है कि शेष समनों की अनदेखी करना अवहेलना की श्रेणी में आता है, जिसके आधार पर यह मामला अदालत में विचाराधीन है.

