रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है. बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी नहीं होने का बहाना बनाकर चुनाव टालना न्यायालय की अवमानना है.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बार- बार आदेश देने के बावजूद चुनाव नहीं कराना अदालत की अवमानना का मामला है. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार अदालत के आदेशों की अनदेखी करके कानून के राज का गला घोंट रही है. यह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और लोकतंत्र के मूल्यों का उल्लंघन है.
सरकार का पक्ष था कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस बहाने से चुनाव रोका नहीं जा सकता है. अदालत ने साफ कहा कि प्रशासकों के माध्यम से नगर निकायों को चलाना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है.
गौरतलब है कि झारखंड में पिछले कई सालों से नगर निकाय चुनाव लंबित हैं. इसके कारण स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की कमी बनी हुई है और जनता के कामकाज सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं.

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