DESK REPORT सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को ईनाम स्वरूप पांच हजार और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान राज्य सरकार ने अंगीकृत कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
बता दें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी 03/10/ 2021 के पत्रांक संख्या RT25035/27/2021-RS (19577) पर मुहर लगाते हुए झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की ओर से दिनांक 26/08/ 2022 को पत्रांक संख्या- परि. वि. (स. सु.) 57/ 2021/ 375 के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों को पत्र जारी करते हुए उक्त आदेश के तत्काल प्रभाव से लागू होने का जिक्र किया गया है.
पत्र में बताया गया है कि राज्य एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है. राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष अपर सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव आपदा प्रबंधन एवं गृह कार्य विभाग होंगे, जबकि सदस्य प्रबंध निदेशक एनएचएम/ निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य विभाग और अपर पुलिस महानिदेशक होंगे. वही सचिव परिवहन आयुक्त होंगे. यह समिति योजना के उचित कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन माह पर बैठक करते हुए जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को अमलीजामा पहनाएगी.
वहीं जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष उपायुक्त होंगे, जबकि सदस्य पुलिस अधीक्षक एवं सिविल सर्जन होंगे. वही सचिव जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे. जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति पुलिस अथवा अस्पताल से प्राप्त प्रस्तावों पर मासिक आधार पर समीक्षा के बाद राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के पास प्रस्ताव अग्रसारित करेगी. जिसके बाद मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति को पारितोषिक और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.
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