रांची: झारखंड सरकार ने आईपीएस अधिकारी प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है. डीजीपी अजय कुमार सिंह ने प्रिया दुबे को शोकॉज कर पक्ष मांगे हैं. विदित हो कि प्रिया दुबे के पति व आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सीबीआई ने दर्ज किया था. इस मामले की जांच के बाद प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए सीबीआई ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन तब सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी.
बताया जा रहा है कि बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में फिर पत्र लिखा था, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि मामले में फिलहाल प्रिया दुबे को शोकॉज कर पक्ष मांगा गया है. अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है.
बता दें कि सीबीआई पटना ने साल 2013 में प्रिया दुबे के पति संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्राथमिकी दर्ज की थी. तब प्रिया दुबे के दुमका डीआईजी स्थित सरकारी आवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी. जांच में सीबीआई ने दोनों अधिकारियों के पास सेवा में आने के बाद साल 1998 से 2013 तक ज्ञात आय से 1.57 करोड़ अधिक पाया था. सीबीआई ने संतोष दुबे के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, वहीं प्रिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया था. बता दें कि प्रिया 1997 बैच की आईपीएस अधिकारी है. अभी वह एडीजी प्रशिक्षण के पद पर हैं. एडीजी रैंक के अधिकारी के मामले में डीजी रैंक के अफसर को विभागीय संचालन पदाधिकारी बनाया जा सकता है. मामले में सीबीआई ने संतोष दुबे के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. वहीं प्रिया के खिलाफ सरकार को विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था, हालांकि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, इसी वजह से वह आईजी से एडीजी रैंक में प्रोन्नत हो गईं. आय से अधिक संपत्ति मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद ईडी ने भी इस केस में कार्रवाई करते हुए दिसंबर 2021 में संतोष दुबे व प्रिया दुबे के रांची के अशोकनगर, दिल्ली के ग्रीन व्यू स्थित फ्लैट, डिफेंस कॉलोनी स्थित फ्लैट को जब्त किया था. फिलहाल सरकार के आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.