डेस्क: जमीन घोटाला मामले में ईडी की पूछताछ से राहत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी. उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ कहा, हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे. जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए. लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए.
ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. ईडी के दूसरे समन के बाद सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इस बीच हाईकोर्ट ने उन्हें अबतक कुल मिलाकर चार समन जारी कर दिया है. सीएम को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है.