जामताड़ा/ Manish Baranwal राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के मद्देनज़र जामताड़ा जिला अंतर्गत मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र (वर्ग-ख) और जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त रवि आनंद द्वारा झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा-26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक ड्राई डे लागू रहेगा. इस अवधि में संबंधित मतदान क्षेत्रों की सभी खुदरा उत्पाद दुकानें, बार, रेस्तरां, झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो सहित सभी अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर बंद रहेंगे.
किसी भी होटल, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान में शराब की बिक्री, वितरण या उपलब्ध कराना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. अनलाइसेंस्ड परिसरों में शराब के भंडारण पर लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय 23 फरवरी को निर्धारित मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है.

