जामताड़ा/ Manish Baranwal उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी (पीसी एंड पीएनडीटी) रवि आनंद की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए.

बैठक के दौरान सिविल सर्जन जामताड़ा द्वारा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने के प्रस्ताव तथा निजी क्लीनिक लाइफ लाइन पॉलिटेक्निक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, कोर्ट मोड़ जामताड़ा के संचालक द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापना से संबंधित आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा की गई. समिति ने दोनों प्रस्तावों पर विचार करने के बाद स्वीकृति प्रदान कर दी.
उपायुक्त रवि आनंद ने बैठक में जिले में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसमें शामिल किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र या चिकित्सक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का समय- समय पर निरीक्षण किया जाए और उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए. पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत किसी भी चिकित्सक द्वारा लिंग जांच करना दंडनीय अपराध है. बैठक में सिविल सर्जन डॉ. अवधेश्वरी प्रसाद नारायण देव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निलेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.

