जामताड़ा/ Manish Baranwal मिहिजाम थाना क्षेत्र के बोदमा पोल फैक्ट्री के पास 12 मई 2022 को हुए चर्चित लूटकांड मामले में जामताड़ा न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास और एक- एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है.

यह लूटकांड हाईवे-419 पर दिनदहाड़े पिस्टल की नोक पर पश्चिम बंगाल के कुल्टी निवासी गल्ला व्यापारी नीतीश सुहासरिया से करीब 11-12 लाख रुपये की लूट से जुड़ा था. अपराधियों ने व्यापारी की गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया, मारपीट की और हवाई फायरिंग करते हुए नकदी, मोबाइल व कागजात लूटकर फरार हो गए थे.
न्यायालय ने सज्जाद अंसारी, सलीम अंसारी, इम्तियाज अंसारी, गुड्डू अंसारी, रज्जाक अंसारी, अनवर अंसारी, बाबू अंसारी, मुस्ताक अंसारी, समीर अंसारी और गुलाम जिलानी को भादवि की धारा 395 (डकैती) के तहत दोषी ठहराया. रज्जाक अंसारी और अनवर अंसारी को आर्म्स एक्ट की धारा 27/35 में भी दोषी पाया गया. मामले में 13 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया गया. वर्तमान में 7 आरोपी जेल में हैं, जबकि 3 को फरार घोषित किया गया है. अदालत का यह निर्णय संगठित अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है.

