जमशेदपुर: नालसा के मार्गदर्शन में झालसा और डालसा जमशेदपुर के संयुक्त तत्वावधान में लीगल सर्विसेज क्लिनिक के तहत वीर परिवार सहायता योजना 2025 सह राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम जिला व्यवहार न्यायालय के डालसा भवन में आयोजित किया गया. इसका उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और झालसा के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने आभासी माध्यम से रांची से किया.

न्यायमूर्ति चौहान ने सेना के जवानों के अदम्य साहस और उनकी वीरता की सराहना की. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने भी कार्यक्रम में संबोधित करते हुए योजनाओं पर प्रकाश डाला.
जमशेदपुर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन संचलन पूर्वी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के निर्देश पर किया गया. इस अवसर पर जिला कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अजित कुमार सिंह, श्रम न्यायालय के न्यायाधीश, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रतीन दाश, जिला न्यायिक सेवा के अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार सहित भारी संख्या में अधिवक्ता और पक्षकार उपस्थित थे. स्वागत भाषण डालसा के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने किया.

पूर्वी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि वीर परिवार सहायता योजना 2025 से उन परिवारों को मदद मिलेगी जिनके सदस्य ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि झारखंड में झालसा और डालसा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और महिलाओं को सराहनीय मदद प्रदान की है. उन्होंने बताया कि लीगल सर्विसेज क्लिनिक की वीर परिवार सहायता योजना 2025 एक साहसिक और अनोखी पहल है जो वीर परिवारों को सम्मान और सहायता प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देती है.
इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 11,611 लंबित मामलों का निस्पादन किया गया. बैंक से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया गया और 15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का वितरण हुआ.

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