जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
कोलकाता के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती को साकची लाकर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-4 राजेंद्र कुमार की अदालत में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी. आरोपियों में आजादनगर का रहने वाला मो. कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह शामिल है.
अदालत ने अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी है. धारा 376 (डी) में आजीवन कारावास की सजा दी है. युवती की मौत के मामले में 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. धारा 366 में दस साल की सजा सुनायी गयी है. धारा 307 में दस साल की सजा, छिनतई की धारा 379 में तीन साल की सजा और धारा 323 में एक साल की सजा मिली है. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई थी. घटना पांच अक्तूबर 2018 की है. पीड़िता के बयान पर साकची थाने में केस दर्ज किया गया था. चालक शमशुद अपने साथ युवती को 30 सितंबर 2018 को कोलकाता से जमशेदपुर यह कहकर लाया था कि वह घुमाने के लिये लेकर जा रहा है. ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पर लाने के बाद उसे स्टेशन के पास ही लॉज में लाकर रखे हुये थे. इस बीच उसने युवती के साथ तीन बार दुष्कर्म किया था. इस बीच उसके तीन साथी मो. कादिम उर्फ अब्दुल, आकाशदीप और चंदन ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया था. युवती ने मामले में कहा था कि 3 अक्तूबर को तीनों आरोपी एक सफेद रंग की कार लेकर आये और उसे लेकर मानगो पुल के पास गये. यहां पर उसके कान का सोने का टॉप और बैग सभी ने छीन लिया. हाथी घोड़ा मंदिर के पास ले जाकर ईंट-पत्थर से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया. इसके बाद सभी वहां से फरार हो गये. दूसरे दिन पुलिस ने अधमरा अवस्था में युवती को इलाज के लिये एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था.
*उलीडीह में गोली मारकर पुजारी की हत्या मामले में सोनू मिश्रा दोषी करार, 30 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा*
उलीडीह थाना क्षेत्र के आदर्शनगर में पुजारी सौरभ सुमन झा की 30 अप्रैल 2020 की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे-2 आभास कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को सोनू मिश्रा को दोषी करार दिया है. मामले में सोनू मिश्रा को हत्या करने, साक्ष्य छिपाने और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने की थी. मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई है.
घटना के संबंध में सौरभ की पत्नी रजनी पाठक के बयान पर उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में रजनी पाठक ने कहा था कि 30 अप्रैल की सुबह 11.30 बजे वह अपने दरवाजे के पास खड़ी थी. इस बीच देखा कि सोनू मिश्रा अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा है. दूसरी ओर मेरा भाई सौरभ सुमन झा अपनी स्कूटी से घर की तरफ आ रहा था.
इस बीच ही सोनू मिश्रा ने स्कूटी को धक्का मार दिया. इसके बाद दोनों के बीच तू तू-मैं मैं होने लगी थी. मैं बीच-बचाव कर रही थी.
घर से पत्नी व पिता को बुलाया.
इस बीच ही सोनू मिश्रा उर्फ संतोष मिश्रा दौड़कर अपने घर चला गया. बोल रहा था कि साला तुमको जान से मार देंगे. इसके बाद उसने पिस्टल निकाला और सौरभ को गोली मार दी. गोली उसके गर्दन पर लगी थी. घटना के बाद वह भाई सौरभ को इलाज के लिये अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गयी थी.
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