जमशेदपुर: शनिवार को रविन्द्र भवन साकची के सभागार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राजीव रंजन द्वारा अनुभाजन क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ पेट्रोल सब्सिडी योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक इस योजना के तहत लगभग 15 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है जिनमें से पहले चरण में 1242 लोगों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 250- 250 रू. की राशि भेजी जा चुकी है. उन्होने बताया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से या CMSUPPORTS एप द्वारा लाभुक स्वयं रजिस्ट्रेशन कराते हुए इस योजना का लाभ सकते हैं. बैठक में उपस्थित राशन डीलरों को 31 जनवरी तक कम से कम अपने 25 फीसदी कार्डधारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा सभी राशन डीलर अपने पोषक क्षेत्र के लोगों के बीच इस संबंध में जागरूकता लाएं, प्रचार- प्रसार करें, ताकि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी को मिल सके. बताया गया कि पेट्रोल सब्सिडी योजना का फायदा वैसे राशन कार्ड धारकों दिया जाएगा, जिनके पास लाल, पीला और हरा राशन कार्ड उपलब्ध है. साथ ही अगर राशन कार्ड खराब हो चुका है या निरस्त है तो उसपर लाभ नहीं दिया जाएगा. जो राशन कार्ड वर्तमान में उपयोग में है सिर्फ उन्हें ही लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा जिनके पास झारखंड राज्य निबंधन का दो पहिया वाहन है वही इसका फायदा ले सकते हैं.
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
बताया गया कि आवेदक को NFSA अथवा JSFSS का राशन कार्ड धारक होना जरूरी है. राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की आधार संख्या होनी चाहिए. आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या और मोबाइल संख्या जरूरी है. आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन उसी के नाम से होना जरूरी है.
आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड में पंजिकृत होना चाहिए.
विज्ञापन
किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ (अपवर्जन मानक- Exclusion Criteria)
बताया गया कि वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/ अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/नगर पर्षद/ नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियाजित हो, अथवा वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/ सेवा कर/ व्यवसायिक कर/ GST देता हो, अथवा वैसे परिवार, जिनके पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler d Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, अथवा
सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो, अथवा वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
ऐसे करना होगा आवेदन
बताया गया कि आवेदक को एप में सबसे पहले अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, इसके बाद उसे आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP वेरिफेकेशन के बाद आवेदक को राशन कार्ड में अपना नाम सेलेक्ट करते हुए वाहन संख्या डालना होगा. इसके बाद वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जायेगा. Verify होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी.
Exploring world
विज्ञापन