जमशेदपुर : जिला शिक्षा अधीक्षक नीशु कुमारी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम ( आरटीई)-2009 के उल्लंघन के मामले में डीएवी पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर के खिलाफ जांच का आदेश दिया है. जांच की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग के एसडीओ को सौंपी गई है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक की ओर से बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्कूल में प्रवेश कक्षा नर्सरी में आरटीई के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 50 सीटें हैं.
इसके मद्देनजर स्कूल को 63 बच्चों के नामांकन के लिए आवेदन व संबंधित कागजात उपलब्ध कराए गए थे. स्कूल की ओर से अब तक केवल 9 बच्चों का ही दाखिला लिया गया है. इसके अलावा विभिन्न कारण बताकर अभी तक 54 बच्चों का दाखिला नहीं लिया गया है. इस संबंध में स्कूल की प्राचार्य को बार-बार रिमाइंडर भेजा गया. बावजूद इसकी अनदेखी की गई. स्कूल की प्राचार्य प्रज्ञा सिंह द्वारा आरटीई के नियमों का खुलम खुला उल्लंघन किया जा रहा है. इसके वाद विभाग की ओर से जांच का आदेश दिया गया है. जांच में आरोप सिद्ध होता है तो विभाग की ओर से प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी.
दूसरी ओर एक अन्य मामले में एक अभिभावक द्वारा पहली से नौवीं कक्षा तक लिए गए एडमिशन को लेकर दिए गए आवेदन के आधार पर विभाग की ओर से जांच कराई गई थी. इस संबंध में स्कूल की प्राचार्य से जवाब तलब किया गया था. उस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही थी. तब प्राचार्य की ओर से गर्मी छुट्टी का हवाला देते हुए कहा गया था कि स्कूल की प्रवेश समिति छुट्टी खत्म होने के बाद जवाब देगी. लेकिन 50 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक विभाग को जवाब नहीं मिला है. इसे भी जिला शिक्षा अधीक्षक ने गंभीरता से लिया है. साथ ही 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है.