जमशेदपुर: नगरपालिका और नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए 23 फरवरी 2026 को जिले में यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. जिला प्रशासन ने मतदान के दिन भारी वाहनों के परिचालन पर आंशिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है.

जारी आदेश के अनुसार 23 फरवरी 2026 को दोपहर 4 बजे से रात 11 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा. यह निर्णय मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित रूप से डिस्पैच सेंटर तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है.
जानकारी देते हुए ट्रैफिक डीएसपी श्री नीरज ने बताया कि यातायात व्यवस्था में बदलाव को लेकर उपायुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी द्वारा संयुक्त रूप से आदेश जारी किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान के बाद मतपेटियों को जिला प्रशासन के डिस्पैच सेंटर तक निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए नो एंट्री लागू की गई है, ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.
प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से निर्धारित समय के दौरान आदेश का पालन करने की अपील की है. चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और ट्रैफिक विभाग पूरी तरह सतर्क रहेगा.

