जमशेदपुर: आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव कृतिवास मंडल ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त जन सूचना के आलोक में मिली जानकारी के आधार पर डोंगल घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
श्री मंडल ने उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि जन सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी गोलमुरी सह जुगसलाई के पत्रांक 21/मु॰ दिनांक 28/04/ 2021 से प्राप्त सूचना के अनुसार खुलासा हुई है, कि गोलमुरी सह जुगसलाई के 21, पंचायतों में संविदा पर कार्यरत राजू झा, डीपीएम जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम के मौखिक आदेश से मुखिया और पंचायत सचिवों द्वारा वर्ष 2019- 2020 में रेखा कुमारी वेंडार टेल्को जमशेदपुर से eMudhra Class 2Cambo 2 year कंपनी का डोंगल SGST/GST 18% सहित 4248 रूपए की दर से खरीददारी किया गया है. उन्होंने लिखा है कि आश्चर्य की बात ये है कि डोंगल का मूल्य से भी अधिक सर्विस चार्ज के नाम से 27,00 रूपए लिया गया है एवं GST/ SGST 18% अलग से लिया गया है. इससे सम्बंधित बिल बाउचर की छायाप्रति भी उपलब्ध कराई है.
उन्होंने बताया कि कि जहां तक जानकारी है कि एक बार डोंगल का मूल्य GST/SGST के साथ क्रय करने के पश्चात डोंगल चालू हो जाता है और दो वर्षों तक बिना किसी सर्विस चार्ज लिए ही चलती है
और डोंगल का सर्विस चार्ज अलग से कहीं भी नहीं लिया जाता है.
श्री मंडल ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से प्राप्त किये पूरे दस्तावेज के साथ दिनांक 19/1/2022 को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को शिकायत आवेदन सौंप कर जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था. जिस पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर को जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी वीर किशोर सिंहदेव से जांच कराया गया. श्री मंडल ने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जब जांच प्रतिवेदन और की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगी तो मुझे
पता चला कि वीर किशोर सिंहदेव प्रखंड पंचायतती राज पदाधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यरत डीपीएम राजू झा जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम से मिली भगत कर उसे बचाने के उद्देश्य से सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है.
*उपायुक्त से कृतिवास मंडल ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर करके कार्रवाई करने की मांग की है*
जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम में संविदा पर कार्यरत डीपीएम राजू झा के मौखिक आदेशा पर डोंगल का क्रय जमशेदपुर के 21पंचायतो के मुखिया और पंचायत सचिवों द्वारा रेखा कुमारी वेंडर टेल्को, जमशेदपुर से की गई है, जबकि कोई भी सरकारी समानों की मौखिक आदेशा पर क्रय करने का कोई सरकारी प्रावधान नहीं है, बावजूद इसके रेखा कुमारी वेंडर टेल्को जमशेदपुर के मिली भगत से और वेंडर को निजी लाभ पहुंचाया गया है जिसके कारण राजू झा डीपीएम द्वारा सरकारी प्रावधान का भी घोर उलंघन किया गया, इसलिए संविदा पर कार्यरत राजू झा डीपीएम जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम के संविदा को अविलंब समाप्त करने का कष्ट किया जाए.
प्रखंड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर द्वारा मुझे दी गई डोंगल क्रय की बिल बाउचर के अनुसार डोंगल को (एक्टीवेट ) चालू करने तक का मूल्य 900 रूपये है SGST/GST 18% अलग से लिया गया है, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि डोंगल के मूल्य से अधिक सर्विस चार्ज के नाम पर 2700 रूपए लिया गया है (GST/SGST 18% अलग से लिया गया है) जबकि डोंगल में सर्विस चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाता है इसकी जांच किया जाय और मुखिया एवं पंचायत सचिवों से डोंगल के क्रय में 2700 रूपए और GST/SGST 18% अलग से लिया गया है और सर्विस चार्ज के नाम से घोटाले की गई राशि को ब्याज सहित अविलंब वसूली किया जाय.
बीर किशोर सिंहदेव प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जमशेदपुर के द्वारा संविदा पर कार्यरत राजू झा डीपीएम जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम की मिली भगत से और उनको बचाने के उद्देश्य से गलत जांच रिपोर्ट बनाकर जिला पंचायती राज़ पदाधिकारी को सौंपा गया है और एक प्रति मुझे भी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिया गया है. वीर किशोर सिंहदेव प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जमशेदपुर के द्वारा जानबूझ कर गलत एवं भ्रामक ESTIMATE ON Line से दिनांक 05/12/2022 को निकाले गये प्रति मुझे दिया गया है जो बिलकुल ही प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि रेखा कुमारी वेंडार टेल्को जमशेदपुर द्वारा eMudhra Class 2 Combo 2 Year द्वारा पंचायत को दिए गए बिल भाउचर से बिल्कुल अलग है. प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीर किशोर सिंहदेव जमशेदपुर द्वारा एक संवैधानिक पद में बैठकर गलत जांच प्रतिवेदन तैयार करना और संबंधित पदाधिकारी और दोषियों को बचाना और कार्रवाई नही किए जाने से ये प्रतीत होता है कि ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त हैं. जिसके कारण इनपर भी विधि सम्मत कार्रवाई अविलंब करने का कष्ट करेंगे. अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयों पर आप अपने स्तर से जांच कर संविदा पर कार्यरत राजू झा, डीपीएम, जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम के संविदा को रद्द करने एवं मुखिया, पंचायत सचिवों से ब्याज सहित राशि वसूली करने एवं गलत जांच रिपोर्ट देने वाले वीर किशोर सिंहदेव प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का अविलंब कष्ट किया जाय एवं आपके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना हमें भी प्रदान करने का कष्ट किया जाए और पत्र की प्रतिलिपि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भारत सरकार, राज्यपाल झारखंड और मुख्य सचिव रांची को भी सूचनार्थ एवं अपने स्तर से
यथोचित कार्रवाई हेतु भेजी जाए.