राज्य सरकार द्वारा नवरात्र एवं दुर्गोत्सव को लेकर जारी किए गए गाइड लाइन से उहापोह की स्तिथि पूजा समितियों में बनी हुई है. इस स्तिथि को दूर करने को लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकारी दिशा- निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने कहा, कि त्योहारों को कोरोना नियमों के तहत ही मनाया जाना है.
उन्होंने कहा पूजा पंडाल किसी भी थीम पर आधारित नही होगी, ताकि अनावश्यक भीड़ वहां न लगे. वहीं किसी प्रकार के मेले या पंडाल के आस- पास किसी तरह के खाने- पीने के सामानों की बिक्री नही होगी. माता की मूर्ति की ऊंचाई सर्वाधिक पांच फीट होगी, वहीं किसी प्रकार के सार्वजनिक नृत्य, गरबा डांडिया वगैरह नही होगा. उन्होंने बताया कि ढाकी की अनुमति दी गई है. साथ ही मंत्रोच्चार के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत होगी, हालांकि इसके अलावे किसी तरह के भजन या संगीत के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नही किया जाएगा. वहीं भोग वितरण के मसले पर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि भोग बनाने पर कोई प्रतिबंध नही है, बल्कि सार्वजनिक रूप से भीड़ इकट्ठा कर भोग वितरण पर रोक रहेगा. भोग वितरण होम डिलीवरी के माध्यम से पूजा कमिटी के वोलेंटियर कर सकते हैं. जिले के उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन कोई भी करता है तो उनपर कानूनी करवाई की जाएगी.
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सूरज कुमार (डीसी- जमशेदपुर)