जमशेदपुर: चेक बाउंस के एक मामले में जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार की अदालत ने मानगो संकोसाई निवासी आरोपी शोभा गुप्ता को दोषी करार देते हुए एनआई एक्ट के तहत छह माह के कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 85 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया हैं. अदालत ने चेक राशि ढाई लाख रूपए मामले की सूचिका शंकोसाई निवासी रेणु शर्मा को भुगतान करने का भी आदेश दिया हैं.
मालूम हो कि आरोपी महिला ने रेणु शर्मा से ढाई लाख रूपए का दोस्तना कर्ज लिया था, जिसके बदले में 27 दिसंबर 2018 को पंजाब नेशनल बैंक मानगो शाखा का एक चेक जारी किया था. चेक बाद में बाउंस कर गया था. सूचक के अधिवक्ता गौतम मुखर्जी ने बताया कि चेक बाउंस करने के बाद रेणु शर्मा की ओर से एक शिकायतबाद संख्या 619/2019 अदालत में दर्ज किया था. विदित हो कि जमशेदपुर कोर्ट ने एक महीने के भीतर चेक बाउंस मामले में दूसरी सजा सुनाई है. इससे पूर्व एक शेयर कारोबारी के मामले में सजा आरोपी को सजा सुनाई थी.