जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
उलीडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 साल की नाबालिग छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह सजा ताउम्र बरकरार रहेगी.
इसके साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में कुल 15 लोगों की गवाही हुई थी.
ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी घर
घटना के दिन 10 फरवरी 2019 को नाबालिग लड़की रिफ्यूजी कॉलोनी से ट्यूशन पढ़कर अपने घर की तरफ लौट रही थी. इस बीच ही दो बाइक पर सवार होकर चार युवक पहुंचे और कहा कि वह उसे घर तक छोड़ देगा. इसके बाद सभी डिमना लेक पर लेकर गये और बारी-बारी से दुष्कर्म किया था. इस बीच सभी ने ब्लैकमेल करने की नीयत से वीडियो भी बना लिया था.
14 अगस्त को थाने में दर्ज हुआ था मामला
घटना के चार दिनों बाद मामला उलीडीह थाने तक पहुंचा था. मामला पहुंचते ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. घटना के बाद से ही आरोपी जेल में हैं. मामले में कोर्ट ने भादवि की धारा 376 (डी) (ए) के तहत सजा सुनाई है.