जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
टाटा स्टील प्लांट में 24 सितंबर 1998 को हुई गैस लीकेज से दो कर्मचारियों की मौत के मामले में सीजेएम की अदालत ने सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी की. सुनवाई के दौरान अदालत ने ठेकेदार टी मुखर्जी, डी सेनगुप्ता और डीसीसी राजू को दो- दो साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही एक- एक लाख रुपये का जुर्माना सभी को लगाया गया है.
इन कर्मचारियों की हुई थी मौत
घटना के दिन गैस लीकेज के दौरान शेखर सिन्हा और संजीत प्रमाणिक की मौत हो गयी थी. घटना के संबंध में फैक्ट्री इंसपेक्टर अरूण कुमार मिश्रा के बयान पर 2002 को मामला दर्ज कराया गया था. मामले में आरोपी ठेकेदार टी मुखर्जी, डी सेनगुप्ता और डीसीसी राजू को आरोपी बनाया गया था. मामले में दोनों तरफ एक-एक की गवाही हुई थी.

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