जमशेदपुर Charanjeet Singh
कमलपुर में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी धनंजय मुदी को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये 14 साल की सजा सुनायी है. इसके अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधि और एक साल के लिये बढ़ जायेगी. मामले में कुल 6 लोगों को गवाही हुई थी.
घटना 10 मार्च 2020 को घटी थी. युवती के शव को दूसरे दिन टेट्री कनाली मैदान के पास ही एक पेड़ से लटका अवस्था में पुलिस ने बरामद किया था. 10 मार्च को युवती यह कहकर घर से निकली थी कि मैदान की तरफ जा रही है. इसके बाद वह लौटकर नहीं आयी. इसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी खोज-बीन शुरू की थी. इस क्रम में दूसरे दिन रात के 9 बजे 11 मार्च को उसका शव टेट्री कनाली मैदान बारूबेड़ा स्कूल के पास पेड़ से फंदे पर लटका अवस्था में देखा गया था. फिलहाल आरोपी धनंजय मुदी घटना के बाद से ही जेल में है. परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को फंदे से लटका देने का मामला कमलपुर थाने में दर्ज कराया था. हत्या का आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सका. उसे धारा 376 में 14 साल की सजा हुई है. इसी तरह से धारा 306 में 10 साल और 10 हजार का जुर्माना कोर्ट की ओर से लगाया गया है.