कदमा थाना क्षेत्र के प्रभा कॉम्पलेक्स में 2 जून को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में एडीजे चार राजेंद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को दो लोगों को जमानत दे दी है, जबकि दो की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है. इसमें मुख्य आरोपियों में श्यामलेंदु मिश्रा उर्फ दीपक मिश्रा और उसकी पत्नी को जमानत नहीं मिली है.
मालूम हो की दो जून को सिटी एसपी के विजय शंकर ने कदमा में छापामारी की थी. इस बीच कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर भी पहुंचे थे. घटनास्थल से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान को भी बरामद किया था. साथ ही नकद 4000 रुपये भी पुलिस ने बरामद किया था. जिस मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था वह किराये में लिया गया था. घटना के बाद पुलिस ने चार लोगों को जेल भेजा था.