JAMSHEDPUR (Rajan)
कदमा शास्त्रीनगर रोड नंबर एक के रहने वाला अभिषेक प्रसाद को गर्दन पर भुजाली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा -1 की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी रामदास भट्ठा बिष्टुपुर के रहने वाले अरशद गद्दी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
घटना 4 सितंबर 2017 की है. घटना के दिन अभिषेक कैटरिंग का काम से धातकीडीह सेंटर गया था. रात्रि 12 बजे जैसे ही वह टेम्पो से उतरा अरशद गद्दी एवं उसके साथ अन्य एक व्यक्ति था. दोनों अभिषेक का हाथ पकड़ कर सेंटर के पीछे एक गली में लेकर गये. उस वक्त दोनों नशे की हालत में थे. अरशद ने अपने पास से भुजाली निकाल कर अभिषेक के गर्दन में प्रहार कर दिया. घायल अभिषेक के गर्दन से खून निकलने लगा. यह देख कर दोनों भाग गया. अभिषेक किसी प्रकार भाग कर सेंटर मैदान पहुंचा और गिर गया. तभी कदमा पुलिस आई उसे उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज हुआ. इस मामले में तीन लोगों की गवाही अदालत में हुई थी. अभिषेक की मां मीना देवी अदालत के समक्ष अपनी गवाही से मुकर गई और कहा कि उनके बेटे अभिषेक 16 अप्रैल 2018 मौत हो गई. इस मामले में सूचक अभिषेक की गवाही भी नहीं हुई , जिसका लाभ भी आरोपी को मिला.
Exploring world