जमशेदपुर (charanjeet singh)
कदमा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार होने के मामले में एडीजे-5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने आरोपी सुजीत महतो को सोमवार को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे धारा 376 (2) एन 5, 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाया है.
मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 27 अगस्त को सुनवायी करेगी. वहीं इस मामले में आरोपी जमानत पर था, लेकिन सोमवार को दोषी करार दिये जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
घटना 7 दिसंबर 2018 की है. घटना के दिन सुजीत महतो नाबालिग लड़की को घर से भगाकर भाटिया पार्क नदी के किनारे लेकर गया. उसके बाद वह होटल में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. होटल के बाद नाबालिग को अपने घर पर भी लेकर गया था. वहां पर भी दुष्कर्म किया.
घटना के दूसरे दिन 8 दिसंबर 2018 को सुजीत महतो नाबालिग को लेकर मोहन पथ गया हुआ था. इसके बाद वह नाबालिग को झांसा देकर वहां से फरार हो गया था. घटना के बाद नाबालिग ने परिवार के लोगों को पूरी जानकारी दी. इसके बाद मामला कदमा थाने तक पहुंचा था. मामला दर्ज होने के बाद कदमा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था.
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