जमशेदपुर (Charanjeet Singh)

सीतारामडेरा के भुइयांडीह में नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत करने के मामले में एडीजे-5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को आरोपी नीरज लोहार के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए चार साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में कुल नौ लोगों की गवाही हुई थी.
घटना 31 अगस्त 2021 की है. घटना की रात आरोपी नीरज लोहार वादी के घर में बैठकर टीवी देख रहा था. टीवी देखते समय परिवार के अन्य लोग सो गए थे. इस बीच नाबालिग के पिता भी शौच के लिये चले गए थे. नाबालिग लड़की को अकेला पाकर आरोपी नीरज ने उसके साथ अश्लील हरकत की. हो हल्ला की आवाज सुनकर सो रहे परिवार के लोग जाग गए. थोड़ी देर में शौच के लिये गए पिता भी मौके पर पहुंच गए थे. इस बीच आरोपी वहां से फरार हो गया था. थाने तक मामला पहुंचते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
