जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
सिदगोड़ा थाना क्षेत्र के लिट्टी चौक के पास से गांजा के साथ गिरफ्तार भुइयांडीह ग्वाला बस्ती के बिनोद गुप्ता को प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा वन की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 16 अगस्त को सुनवायी करेगी.
मामले में कुल सात लोगों की गवाही हुई है. शुक्रवार को अदालत ने उसकी जमानत बंद पत्र (बेल बांड) को खंडित करते हुए उसे हिरासत में जेल भेज दिया है. घटना 25 अप्रैल 2018 की है. घटना के संबंध में सिदगोड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक कुमार के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था. थाना प्रभारी को घटना की शाम 6:05 मिनट पर सूचना मिली थी कि टिनप्लेट गेट गुमटी के पास गांजा कारोबारी खरीद- बिक्री करने वाले हैं. इसके बाद पुलिस पहुंची थी. वहां पर कोई नहीं मिला तब पुलिस लिट्टी चौक पर पहुंची थी. जहां पुलिस को देख कुछ लोग इधर- उधर भागने लगे थे. इसी दौरान बिनोद गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जांच में पुलिस ने 574 ग्राम गांजा, 1040 पीस गांजा भरा सिगरेट आदि बरामद किया था.