जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
जमशेदपुर न्यायालय में गुरुवार को एडीजे-2 आभास कुमार वर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी सोनू मिश्रा को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 65 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि उलीडीह थाना क्षेत्र के आदर्शनगर में पूजारी सौरभ सुमन झा की 30 अप्रैल 2020 की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
मामले में अभियोजन पक्ष की पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने की थी. वहीं मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई थी. इस सम्बन्ध में
सौरभ की पत्नी रजनी पाठक के बयान पर उलीडीह थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में रजनी पाठक ने कहा था कि 30 अप्रैल की सुबह 11.30 बजे वह अपने दरवाजे के पास खड़ी थी. इस बीच देखा कि सोनू मिश्रा अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा है. दूसरी ओर पति सौरभ सुमन झा अपनी स्कूटी से घर की तरफ आ रहा था. इस बीच ही सोनू मिश्रा ने स्कूटी को धक्का मार दिया. इसके बाद दोनों के बीच तू तू-मैं मैं होने लगी थी. मैं बीच-बचाव कर रही थी. बाद में पिस्तौल निकाल कर गोली मार दी थी.