जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की स्कूली छात्रा के साथ वैन चालक मो. साजिद की ओर से छेड़खानी करने के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 27 जुलाई को सुनवायी करेगी.
साजिद मानगो के आजादनगर रोड नंबर 15 का रहने वाला है. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है. कोर्ट ने धारा 354 ए, 354, 506 और पोस्को में दोषी पाया है.
स्कूल लेकर जाने और आने के दौरान करता था छेड़खानी
घटना के संबंध में 2 अगस्त 2018 को छात्रा के पिता के बयान पर एमजीएम थाने में मामला दर्ज कराया गया था.
मामले में कहा गया था कि मो. साजिद टाटा मैजिक वैन से छात्रा को स्कूल लेकर जाने और लेकर आने का काम करता था. इस बीच वह रास्ते में ही छात्रा के साथ छेड़खानी किया करता था. घटना की शिकायत जब छात्रा ने अपने माता-पिता से की थी, तब मामला एमजीएम थाने तक पहुंचा था.
कोवाली में महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को दो साल की सजा, 10 हजार जुर्माना भी
कोवाली थाना क्षेत्र में शादी-शुदा महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी कंचन दास को एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी करते हुये दो साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर उसकी सजा की अवधि और तीन माह तक के लिये बढ़ जायेगी.
घटना 23 नवंबर 2019 की है. महिला ने मामले में कहा था कि कोवाली छोटा हड़ियान का रहने वाला कंचन दास कुछ दिनों से जबरन बातचीत कर रहा था. इस दौरान वह प्रेम करने के लिये उकसा भी रहा था. इसकी शिकायत महिला ने पहले ही अपने परिवार के सदस्यों से की थी.
महिला ने मामले में कहा था कि आरोपी कंचन दास 23 नवंबर की रात के 10.30 बजे किसी तरह से घर में घुस कया था. इसके बाद उसने मुंह दवा दिया और उसे पलंग पर पटक दिया था. इस बीच उसने जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वह किसी तरह से भागकर दूसरे कमरे में चली गयी और दरवाजे को बंद कर दिया था. चिल्लाने की आवाज आने पर पड़ोसी दीपक महतो आ गया था. दीपक ने कंचन को घर से निकलकर भागते हुये भी देखा था.
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