जमशेदपुर (Rajan)
सीतारामडेरा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती बनाने के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-5 सह स्पेशल जज पोस्को एक्ट संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी बाराद्वारी देवनगर निवासी सौरभ यादव को मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
मामले में कुल पांच लोगों की गवाही हुई थी, जिसमें पीड़िता, मां, नाना, आइओ और वादी शामिल हैं. मामले में आरोपी को पीड़िता का 164 का बयान नहीं होने और डॉक्टर की ओर से गवाही नहीं देने का लाभ मिला. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार अंबष्टा और अजर कुमार सिन्हा ने पैरवी की थी. मामला 2015 का है. घटना के दिन 13 साल की नाबालिग लड़की दूध देने के लिये गयी हुई थी. इस बीच ही सौरभ उसे खींचकर अपने कमरे में गया और दुष्कर्म किया था. नाबालिग लड़की के साथ वह इसके पहले भी कई बार इस तरह की हरकत कर चुका था. जब वह चार माह की गर्भवती हो गयी थी, तब जांच के बाद परिवार के लोगों को इसकी जानकारी मिली थी. इसके बाद मामला थाना पहुंचा था.