जमशेदपुर: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को दसवीं की छात्रा को खुदकुशी के लिए उत्प्रेरित किए जाने और प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस (पोक्सो एक्ट) मामले में दोषी ट्यूशन शिक्षक कुलदीप कुमार महतो को 14 साल कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक ओम कुमार पैरवी कर रहे थे. दोषी के विरुद्ध घाटशिला अनुमंडल के गालूडीह थाना में खुदकुशी के लिए उत्प्रेरित किए जाने और पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. घटना दिसंबर 2018 की है. दोषी कुलदीप कुमार महतो एक इंजीनियरिंग कालेज का छात्र था. 2014 में पासआउट किया था. इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ाई के दौरान छात्रा कुलदीप से ट्यूशन लेती थी. पुलिस ने अनुसंधान मेंं पाया कि दोनों में जान- पहचान बढ़ती चली गई जो बाद में प्यार में बदल गया. शिक्षक ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे. शिक्षक के रवैये से छात्रा काफी परेशान थी. छात्रा माता- पिता की एकलौती पुत्री थी. पुलिस को छात्रा की मां ने बताया था कि घटना के समय पुत्री स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी. पुत्री की मोबाइल पर एक फोन आया और वह बात करते हुए अपने कमरे में चली गई थी. बाद में उसका शव कमरे में गमछा के सहारे लटका पाया गया था. पुत्री की मौत के बाद उसके पलंग के पास किताब के अंदर से सुसाइड नोट मिला था जिसमें पुत्री ने लिखा था, कि कुलदीप कुमार महतो से वह प्यार करती थी. शरीर से खिलवाड़ भी उसने किया. जब शादी के लिए कहा तो उसने इंकार कर दिया. इस वजह से उसने जान देने का फैसला किया. पुलिस ने मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत किया था. जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.