जमशेदपुर सिविल कोर्ट के एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शहर की एक और चर्चित हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुनाया है. बता दें कि टेल्को निवासी तपन दास की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने मृतक की पत्नी श्वेता दस उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने तीनो को सजा सुनाई.
न्यायलय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दिया था. सजा के अलावा न्यायलय ने धारा 302 में सभी को पांच- पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 201 में दो- दो हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नही देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं तपन दास की 9 वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए डालसा को पत्र लिखा गया है. इस मामले में तत्कालीन एएसपी कुमार गौरव के अलावा 10 लोगों की गवाही हुई थी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह इस फैसले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अपील करेंगे. फिलहाल श्वेता दास हजारीबाग जेल में और सुमित सिंह रांची जेल में बंद है.
बता दे कि 12 जनवरी, 2018 को शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गयी थी. हत्या करने के बाद शव को अपराधियों ने फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी की झाड़ी में फेंक दिया था.
शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करायी थी. बाद में पुलिस की जांच में यह बात सामने आया कि पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी.
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