जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामजनम नगर रोड नंबर 6 से दिसंबर 2018 को अपने 3 वर्षीय भांजे शुभम शौर्य की अपहरण के बाद सरायकेला- खरसावां जिला के आरआईटी थाना अंतर्गत प्लैटिना सिटी के समीप बेरहमी से हत्या करने के मामले में जमशेदपुर एडीजे 13 की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी मामा अनिकेत उर्फ मुन्ना उर्फ आशुतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
आरोपी मामा
साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अनिकेत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी करायी गयी. विदित रहे कि इस मामले में कुल 5 लोगों की गवाही हुई थी. बीते 20 जनवरी को कोर्ट ने आशुतोष को दोषी पाया था. इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता गुड्डू हैदर थे, उन्हें सरकारी वकील के रूप में डालसा की ओर से नियुक्त किया गया था. सजा से पहले बहस करते हुए उन्होंने कहा कि अनिकेत इससे पहले भी दो तीन बार हैवानियत कर चुका है. लगता है वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है. इस कारण उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. बता दें कि उक्त हत्याकांड शहर की सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक थी. 12 दिसंबर 2018 की शाम आदित्यपुर बाबा कुटी निवासी अनिकेत अपनी बहन शारदा के घर गया हुआ था. जहां अपने 3 साल के भांजे शुभम शौर्य को कुरकुरे खिलाने के बहाने घर से लेकर गया था. उसके बाद उसकी पत्थर से कूचकर कर हत्या कर दी थी.
मासूम शुभम
इसके पहले उसने शुभम के हाथ और पैर तोड़ दिए थे. शव बरामद करने के साथ पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना पत्थर और कपड़ा भी बरामद किया था. बता दें कि घटना से ठीक 3 दिन के बाद शुभम का जन्मदिन था. मां शारदा और पिता धर्मेंद्र मिश्रा जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटे हुए थे. बताया जाता है, कि इससे पूर्व भी आशुतोष ने अपनी बहन शारदा के ऊपर जानलेवा हमला किया था. वही फैसला आने के बाद शुभम की मां यानी आरोपी की बहन शारदा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा ऐसे जल्लाद को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, उसे अगर फांसी होती तो दिल को तसल्ली मिलती.