जमशेदपुर: अपने 3 वर्षीय भांजे शुभम शौर्य का अपहरण के बाद हत्या के मामले में आदित्यपुर बाबाकुटी निवासी अनिकेत उर्फ आशुतोष उर्फ मुन्ना को जमशेदपुर एडीजे 13 की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. सजा के बिंदु पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी. मामले में कुल पांच लोगों की गवाही करायी गयी है.
गौतलरत है कि 12 दिसंबर 2018 को आशुतोष अपनी बहन शारदा के घर कदमा रामनगर से अपने तीन वर्षीय भांजे को कुरकुरे दिलाने के बहाने घर से लेकर निकला और उसकी आदित्यपुर आरआईटी थाना अंतर्गत प्लैटिना सिटी के समीप ले जाकर बेरहमी से हत्या कर डाली. हत्या से पहले सनकी मामा ने अपने मासूम भांजे के हाथ और पैर तोड़ डाले थे. पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने पत्थर और कपड़े बरामद किए थे. इस घटना के बाद पूरा शहर सिहर उठा था. बचाव पक्ष से अधिवक्ता गुड्डू हैदर मामले की पैरवी कर रहे हैं. उन्हें डालसा की ओर से बतौर सरकारी वकील नियुक्त किया गया है.