सरायकेला: नगर पंचायत सरायकेला में वित्तिय वर्ष 2021- 22 के लिए होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स सहित अन्य सभी प्रकार के टैक्स जमा करने की आंतिम तिथि 31 मार्च तक है. इसके बाद बकायेदारों से नगर पंचायत टैक्स में ब्याज सहित कर वसूल करेगी.
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इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि वित्तीय वर्ष में शहरी क्षेत्र के जितने भी होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स सहित अन्य सभी प्रकार के टैक्स बकायेदार हैं वे 31 मार्च गुरूवार को अपना बकाया टैक्स जमा कर दें, अन्यथा एक अप्रैल से उनसे ब्याज के साथ टैक्स वसूली जाएगी. टैक्स नही देने वालों पर नगर पंचायत कड़ी कारवाई करेगी.
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