SARAIKELA जिले के शराब शौकीनों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें एमआरपी दर पर शराब मिलेगा. विभाग ने इसको लेकर नया आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि सभी पंजीकृत शराब दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर रेट चार्ट चस्पना अनिवार्य है.
देखें आदेश की प्रति
विदित रहे कि जिले के शराब दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से हर बोतलों के एवज में एमआरपी से 10 से 20 रुपए अधिक वसूले जा रहे थे. इसको लेकर युवा जागरूकता मंच ने वीडियो फुटेज के साथ विभाग को प्रमाण सौंपा था. साथ ही चिट्ठी लिखकर दोषी शराब के ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की थी.
देखें video
वहीं मंच के लिखे चिट्ठी पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए आदित्यपुर इमली चौक स्थित मेसर्स गिरिजा सिंह लाइसेंसी शराब ठेकेदार पर कुल 15 हजार का जुर्माना भी ठोंका है.
देखें चिट्ठी
विभाग ने जांच के क्रम में पाया कि उक्त दुकान में अन्य व्यक्ति द्वारा तय दर से अधिक राशि वसूले जा रहे थे. निबंधित कर्मचारी उस वक्त दुकान में नहीं थे. फिर भी दुकान से ऐसे कृत्य किए गए हैं जो दंडनीय हैं. चिट्ठी के माध्यम से विभाग द्वारा सभी निबंधित शराब दुकानों को तय एमआरपी से अधिक पैसे वसूले जाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई है.
देखें आदेश
वैसे युवा एकता मंच के पहल पर जिले के शराब दुकानदारों द्वारा जबरन वसूली पर रोक लग गयी है. जिससे शराब के शौकीनों को अब एमआरपी पर ही शराब मिलेंगे.