सरायकेला (Pramod Singh) झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रयास रंग लाया. अब राज्य कर उपायुक्त आदित्यपुर अंचल का कार्यालय जल्द ही सरायकेला- खरसावां जिले में अस्तित्व में आ जाएगा इस संबंध में राज्य के अवर सचिव ने वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अविलंब राज्य कर उपायुक्त का कार्यालय संबंधित जिला में स्थापित करने का निर्देश जारी किया है.
बता दें कि इसको लेकर के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने मुख्य सचिव झारखंड सरकार को पत्र लिखकर राज्य कर उपायुक्त आदित्यपुर अंचल का कार्यालय जमशेदपुर से हटाकर सरायकेला- खरसावां जिले में लाने की मांग की थी. लिखे पत्र में उन्होंने कहा था, कि राज्य कर उपायुक्त आदित्यपुर अंचल का वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम जिले के अन्तर्गत पुराना कोर्ट भवन साकची (अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम ) के कार्यालय के समीप स्थित है, जबकि इस अंचल का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र सरायकेला- खरसावां जिले के आदित्यपुर आरआईटी, गम्हरिया, चांडिल, कान्ड्रा, राजनगर, चौका, नीमडीह ईचागढ़, कुचाई थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आता है. जहां लगभग 4000 व्यापारी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं. बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिले का कोई भी थाना क्षेत्र का एक भी प्रतिष्ठान आदित्यपुर अंचल कार्यालय क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी भौतिक रूप से यह कार्यालय पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में विद्यमान है. उन्होंने यह भी लिखा था कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में राज्य कर उपायुक चाईबासा अंचल का कार्यालय है, लेकिन उनके क्षेत्राधिकार में भी पश्चिमी सिंहभूम जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अलावे सरायकेला- खरसावां जिले के सरायकेला एवं खरसावां थाना
क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी दे दिया गया है, जो अनुचित है.
उन्होंने अनुरोध किया था, कि जब 1990 के पहले एकीकृत सिंहभूम जिला हुआ करता था तब एक ही राजस्व जिला सिंहभूम के अन्तर्गत वर्तमान का पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला- खरसावां जिला हुआ करता था, लेकिन 16 जनवरी 1990 को जिला बंटकर पूर्वी सिंहभूग एवं पश्चिमी सिंहभूम हुआ, पुनः 30 अप्रैल 2001 को पश्चिमी सिंहभूम जिला से बंटकर सरायकेला- खरसावां जिला का गठन हुआ एवं तीनों जिले का अपना- अपना राजस्व जिला है और यह कतई उचित नहीं है कि किसी का भी कार्यक्षेत्र एक जिले में हो एवं कार्यालय दूसरे जिले में स्थापित हो. इससे आम जनता को भारी परेशानी होती है, साथ ही एक जिले का राजस्व दूसरे जिला में जमा होने पर सरकार द्वारा विकास के लिए जिले को दी जाने वाली राशि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है. ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्य सचिव से 60 दिनों के अन्दर इस विषमता को सुधारकर राज्य कर उपायुक्त आदित्यपुर अंचल का कार्यालय आदित्यपुर (जिला सरायकेला- खरसावां) में एवं सरायकेला- खरसांवा जिले के सरायकेला एवं खरसावां थाना क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान को चाईबासा अंचल से हटाकर आदित्यपुर अंचल सरायकेला- खरसांवा में शामिल करने की मांग की थी. उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि महा अधिवक्ता, उपायुक्त, सरायकेला- खरसावां, उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, राज्य कर उपायुक्त आदित्यपुर अंचल,
राज्य कर उपायुक्त, चाईबासा अंचल चाईबासा जिला पश्चिम सिंहभूम को भी दी थी. उसी आलोक में राज्य के अपर सचिव ने यह आदेश निर्गत किया है.
देखें आदेश की प्रति
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